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UP Contract Employe Good News: प्रदेश के लाखों संविदा कर्मियों के लिए सरकार ने दी ख़ुशख़बरी!

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UP Contract Employe Good News: उत्तर प्रदेश के लाखों आउटसोर्सिंग कर्मियों के लिए अच्छी खबर है राज्य सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों की तरह संविदा कर्मियों के लिए भी बड़ा फैसला लिया गया है ऐसे सभी कर्मचारी जो आउटसोर्सिंग पर रखे जाते हैं अब उन्हें एजेंसियां मनमाने तरीके से नहीं निकाल सकती हैं उन्हें नौकरी से निकलने के लिए संबंधित विभाग से परमिशन लेनी होगी इसके साथ-साथ इन सभी संविदा कर्मियों को हर माह की निर्धारित तारीख पर मंडे देना होगा।UP Contract Employe Good News

सरकार द्वारा इस संबंध में संशोधित शासनादेश जारी कर दिया गया है और सभी विभागों को भेज दिया गया है नए नियम के अनुसार अब सेवा प्रदाता एजेंसियों द्वारा संविदा कर्मियों को रखने के लिए अवैध रूप से कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा और नौकरी पर रखने के बाद पूरा भुगतान न करने के संबंध में शिकायत मिलने पर संबंधित ऐजेंसियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखे जाने वाले सभी कर्मचारियों को एजेंसियां बादल भी नहीं सकेंगे अगर किसी भी कर्मचारी की अनुशासनहीनता या दंडनीय अपराध की शिकायत आती है तो भी एजेंसी को विभाग से अनुमति लेनी होगी उसके बाद ही निकाला जा सकता है।

UP Contract Employe Good News Today

सरकार द्वारा आउटसोर्सिंग कर्मियों की भर्ती के लिए भी नया नियम बना दिया गया है अब आउटसोर्सिंग कर्मियों को उत्तर प्रदेश सरकार के सेवायोजन पोर्टल के माध्यम से ही नौकरी पर रखा जा सकता है सरकार द्वारा नए नियम के बाद वर्तमान में काम कर रहे कर्मियों को नहीं निकाला जाएगा अब उन्हें भी जैम पोर्टल के माध्यम से रखा जाएगा केवल नए कर्मियों का चयन ही पोर्टल के माध्यम से होगा अगर एजेंसियों द्वारा संविदा कर्मियों को निर्धारित मानदेय नहीं दिया जाता है तो एजेंसियों पर जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है।

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अब संविदा कर्मियों की तैनाती के लिए सेवायोजन विभाग द्वारा तैयार किए गए पोर्टल से वरिष्ठता के आधार पर सिलेक्शन किया जाएगा विभाग द्वारा कर्मियों की मांग के अनुसार एक कर्मी के लिए पांच आवेदन कर्ता और दो या उससे अधिक होने पर तीन गुना लिस्ट जारी होगी उसके बाद आउटसोर्सिंग कर्मियों की उपस्थिति इसी माह के अगले कार्य दिवस को ईमेल से विभागों को भेजनी होगी इसके अतिरिक्त मानदेय 4 से 6 दिनों के अंदर देना होगा जीपीएफ का पैसा हर माह की 14 तारीख को देना अनिवार्य कर दिया गया है अगर एजेंसियों द्वारा संविदा कर्मियों का एक माह का जीपीएफ पैसा जमा नहीं होता है तो एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी सरकार द्वारा जारी किए गए नए नियम के अनुसार कंपनियों में EPF, ESI और जीएसटी का पैसा समय से अनिवार्य रूप से जमा करना जरूरी होगा अन्यथा एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

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