UP Shiksha Mitra Good News: उत्तर प्रदेश में ऐसे शिक्षामित्र जो शिक्षामित्र से सीधी भर्ती में सहायक अध्यापक बने हैं उन सभी के लिए अच्छी खबर है ऐसे सभी शिक्षामित्र जो सहायक अध्यापक बने हैं उन्हें पुरानी पेंशन का लाभ मिल सकता है हाई कोर्ट में पुरानी पेंशन मामले को लेकर सुनवाई चल रही है।
उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में डेढ़ लाख से अधिक शिक्षामित्र वर्तमान में कार्यरत हैं इनमें काफी शिक्षामित्र सहायक अध्यापक बन चुके हैं ऐसे सभी शिक्षामित्र जो शायद अध्यापक बने हैं उन सभी को पुरानी पेंशन का लाभ मिल सकता है 1 अप्रैल 2005 से पूर्व में विज्ञापित और उसके बाद नियुक्त शिक्षकों और कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का विकल्प देने के प्रदेश सरकार के फैसले के बाद उम्मीद जगी है।
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बता दें प्रदेश सरकार द्वारा पुरानी पेंशन विकल्प देने के बाद उत्तर प्रदेश शिक्षामित्र सहायक अध्यापक की ओर से उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई है हाई कोर्ट ने प्रत्यावेदन पर 3 महीने में निर्णय लेने का आदेश दिया है हाई कोर्ट द्वारा दिए गए इस आदेश से ऐसे सभी शिक्षामित्र जो 28 मार्च 2005 के पहले नियुक्त हैं उन सभी को पुरानी पेंशन का लाभ मिलने की उम्मीद है।
शिक्षामित्र से सहायक अध्यापक बने शिक्षामित्रों का कहना है कि उनका चयन 1 अप्रैल 2005 से पहले निकले विज्ञापन के आधार पर किया गया है और उसके बाद शिक्षक पात्रता परीक्षा तथा सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा पास करने के बाद उन्हें सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति मिली है इस हिसाब से पूर्व में की गई उनकी सेवाओं को इस सर्विस में जोड़ा जाए और पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाए इस मामले की सुनवाई हाई कोर्ट द्वारा की गई और बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव को आदेश दिया गया है कि शिक्षामित्र के रूप में की गई सेवा को जोड़ने के संबंध में प्रत्यावेदन का निस्तारण प्राथमिकता के साथ 3 महीने में कर दिया जाए।
शिक्षामित्र से सहायक अध्यापक बने शिक्षकों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट कई आदेश दिए हैं जिनमें 28 मार्च 2005 से पहले से संविदा पर कार्यरत कर्मचारी बाद में स्थाई पद पर चयनित हो गए हैं उन सभी की संविदा को इस सेवा में जोड़ते हुए उन सभी को पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाए इसी प्रकार उत्तर प्रदेश के शिक्षामित्र की शिक्षामित्र सेवा को जोड़ते हुए पुरानी पेंशन की मांग कर रहे हैं शिक्षामित्र के प्रत्यावेदन पर उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश के बाद शिक्षामित्र सहायक अध्यापक की पुरानी पेंशन पर सरकार द्वारा निर्णय लिया जाएगा।